पंचकूला, 2 जून : अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के तहत चालान सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें किसी भी बुरी लत से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। समाज, अभिभावकों और शिक्षकों के संयुक्त प्रयासों से ही बच्चों को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखा जा सकता है। अतिरिक्त उपायुक्त आज लघु सचिवालय के सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।
उपायुक्त निशा यादव ने निर्देश दिए कि स्कूलों में विशेष रूप से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर निगरानी रखी जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी प्रकार की नशे की लत का शिकार न हों। उन्होंने कहा कि दोपहर के भोजन अवकाश तथा स्कूल की छुट्टी के समय विद्यालयों और उनके आसपास 100 मीटर की परिधि में रैंडम चेकिंग की जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी विक्रेता खाद्य पदार्थों की आड़ में नशीले पदार्थों की बिक्री न कर रहा हो। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्वस्थ, सुरक्षित और नशामुक्त वातावरण प्रदान करना है।


