चंडीगढ़, 2 जुलाई: हरियाणा सरकार ने सामाजिक समावेश और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” के तहत पिछड़ा वर्ग (BC) के पात्र परिवारों को दी जाने वाली शगुन राशि ₹41,000 से बढ़ाकर ₹51,000 कर दी है।

इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने स्वीकृति प्रदान की है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी परिवार केवल आर्थिक कठिनाई के कारण बेटी की शादी को बोझ न समझे

किन्हें मिलेगा ₹51,000 का लाभ?

  1. पिछड़ा वर्ग (BC) के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम हो।

  2. महिला खिलाड़ी – अपनी शादी के समय सामाजिक प्रोत्साहन के रूप में।

  3. दिव्यांग जोड़े, जिनमें से कोई एक जीवनसाथी दिव्यांग हो।

अन्य वर्गों के लिए पहले से लागू लाभ:

  • अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय को: ₹71,000

  • विधवा / तलाकशुदा / अनाथ / बेसहारा महिलाएं (पुनर्विवाह पर): ₹51,000

  • दोनों दिव्यांग नवविवाहित जोड़े को भी: ₹51,000

आवेदन कैसे करें?

  • विवाह की तिथि से 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण अनिवार्य।

  • आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन, डिजिटल और पारदर्शी है।

  • आवेदन पोर्टल: shadi.edisha.gov.in

सशक्तिकरण की दिशा में प्रतिबद्ध सरकार

राज्य सरकार का यह निर्णय न केवल वित्तीय सहायता है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, सम्मान, और बराबरी के अधिकार को भी सुदृढ़ करता है। यह पहल स्पष्ट संकेत देती है कि हरियाणा सरकार वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

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